[ मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाये 2024 ] आवश्यक दस्तावेज, वैधता, फार्म PDF, कैसे चेक करें | Domicile Certificate Online Apply

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मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाये

आज हम जानेंगे की मूल निवास प्रमाण पत्र क्या है और यह कैसे बनता है इसको बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है मूल निवास प्रमाण पत्र एक जरूरी दस्तावेज है जो कि लगभग सभी जगहों पर काम आता है तो आइए जानते है मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाये स्टेप बाई स्टेप संपूर्ण जानकारी –

मूल निवास प्रमाण पत्र क्या है ?

मूल निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) यह एक तरह से हमारा पहचान पत्र ही है मूल निवास प्रमाण पत्र से यह साबित होता है कि हम कौन से राज्य से निवास करते है और कहां के निवासी है और कितने सालों से यहां पर निवास कर रहे है यह हमारे निवास स्थल का भी प्रमाण पत्र है आज के समय में सभी को मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है और जो कोई विद्यार्थी वर्तमान समय में पढ़ाई कर रहा है उन सभी को मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी है |

मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज राजस्थान? 

मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्न है –

  1. मूल निवास का फॉर्म
  2. आधार कार्ड
  3. आवेदक का जन आधार कार्ड
  4. आवेदक के परिवार का राशन कार्ड
  5. पासपोर्ट साइज फोटो (रंगीन)
  6. 10 साल पुराना पहचान पत्र (माता या पिता किसी का भी)
  7. शादीशुदा होने पर मैरिज सर्टिफिकेट (केवल लड़कियों के लिए)
  8. पति का मूल निवास प्रमाण पत्र (शादीशुदा होने पर केवल लड़कियों के लिए) 

मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपके पास ऊपर दिए गए 6 डॉक्यूमेंट होना जरूरी है और शादीशुदा लड़कियों के पास ऊपर दिए गए सभी दस्तावेज होना जरूरी है |

जरूरी सूचना :-

मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऊपर दिए गए सभी दस्तावेज आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए क्योंकि वर्तमान समय में बहुत सारे फर्जीवाड़े देखे जा रहे है तो ऐसे में सरकार ने नया फैसला लिया है कि अब जो आप दस्तावेज लगाओगे वह सभी ओरिजिनल ही स्कैन करने पड़ेंगे |

Rajasthan Domicile Certificate Apply Online :-

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आधिकारिक वेबसाइटjaipur.rajasthan.gov.in
मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाये

मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र :-

मूल निवास प्रमाण पत्र (Domicile certificate) का आवेदन पत्र कैसे भरा जाता है इसको भरना बहुत ही आसान है इसके लिए आपको ध्यान से देखना होगा राजस्थान में मूल निवास का आवेदन पत्र तीन पेज का आता है इसको आप आपके नजदीकी ई-मित्र या स्टेशनरी की दुकान से भी प्राप्त कर सकते हैं यह ₹10 में आपको प्राप्त हो जाएगा और नीचे दी गई लिंक से आप खुद भी डाउनलोड कर सकते है |

आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि नाम, पता, पिता/पति का नाम, आधार नंबर, पिछले निवास का पता, आदि जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी होगी |

मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन फॉर्म कैसे भरें ?

मूल निवास पत्र का आवेदन फॉर्म कैसे भरे आइए जानते है स्टेप बाय स्टेप क्या-क्या भरना है- 

  1. सबसे पहले ऊपर दिए गए कॉलम में आवेदक की रंगीन फोटो लगानी है |
  2. उसके बाद आवेदक का नाम भरना है |
  3. उसके बाद आवेदक के पिता का नाम भरना है (अगर आप लड़की है और शादीशुदा है तो अपने पति का नाम भरना है)|
  4. इसके बाद आपको आपका पूरा पता भरना है |
  5. इसके बाद जो भी आप काम करते हैं वह व्यवसाय आप इसमें भर दीजिए |
  6. जहां पर आप के पिता या पति व्यवसाय करते हैं उस स्थान का नाम भर दीजिए |
  7. जन्म स्थान में आपने जिले का नाम भर दीजिए |
  8. जन्म दिनांक में आपकी जन्म दिनांक (Date Of Birth) भर दीजिए |
  9. इस वाले कॉलम में आपने कहा तक शिक्षा ग्रहण कि है  उसके अगले वाले कॉलम में आपके स्कूल का नाम व स्थान पर दीजिए |
  10. इस वाले कॉलम में आपके पिताजी की अचल संपत्ति का विवरण आपको देना है |
  11. मतदाता सूची में नाम वाले कॉलम पर आपको हां पर सही का निशान करना है |
  12. आप आपके परिवार के साथ कितने वर्षों से राजस्थान में निवास कर रहे हैं इसको आप को कम से कम 10 साल तो लिखना ही है |
  13. इस वाले कॉलम में आपको वर्तमान समय में जो मोबाइल नंबर चालू है वह नंबर लिखना है | 

महिलाओं के लिए :-

अगर आप शादीशुदा है तो आप इस कॉलम में हां और अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है या आप अविवाहित है तो इसे खाली छोड़ देना है |

  1. पहले वाले कॉलम में अगर आप विवाहित है तो हां लिखना है |
  2. आपके विवाह की दिनांक व आपके पति का नाम भरना है |
  3. अगले वाले कॉलम में क्या आपके पति राजस्थान के मूल निवासी है तो हां नहीं तो नहीं भरना है |
  4. शादी की तारीख से जितने दिन शादी को बीते है उतने साल और जिले का नाम भरना है |

सबसे नीचे दिए गए दिनांक, जिले का नाम, और आवेदक के हस्ताक्षर करने है ?

मूल निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन
मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाये

उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा सत्यापन :-

मूल निवास प्रमाण पत्र (Domicile certificate) के आवेदन फॉर्म में दूसरे पेज पर आपको दो उत्तरदायी व्यक्तियो के हस्ताक्षर व मोहर लगवानी है आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आप सरपंच की मोहर लगवा सकते हो और दूसरी मोहर आप आपके आस-पास सरकारी स्कूल के हेड मास्टर की मुहर लगवा सकते हो या फिर आप डॉक्टर की भी मोहर लगवा सकते हो |

उत्तरदायी व्यक्तियों के सत्यापन के बाद आपको नीचे दिए गए कॉलम में कार्यालय उपयोग के लिए इस वाले कॉलम को आपको खाली छोड़ना है |

मूल निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन
मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाये

मूल निवास शपथ पत्र :-

मूल निवास प्रमाण पत्र (Domicile certificate) के आवेदन फॉर्म में तीसरे पेज पर शपथ पत्र बढ़ना होता है इसमें आपको तीन तरह के शपथ पत्र दिखाई देंगे आपको इन तीनों  मैं केवल एक ही शपथ पत्र जो भी आपके काम का हो वह भरना है बाकी के सभी कॉलम को खाली छोड़ना है |

बालिग होने की स्थिति में शपथ-पत्र :-

इसमें सबसे पहले आवेदक का स्वयं का नाम बाद में पिता का नाम और पूरा पता करना है उसके बाद अपने जिले का नाम भरना है इसके बाद समस्त शिक्षा मैं अपने जिले का ही नाम भरना है हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता में दोनों अपने ही हस्ताक्षर करने है |

नाबालिक होने की स्थिति में शपथ-पत्र :-

इस वाले कॉलम में जिसका मूल निवास प्रमाण पत्र बन रहा है उसके पिता द्वारा शपथ पत्र भरा जाएगा सबसे पहले जिसका मूल निवास प्रमाण पत्र (Domicile certificate) बन रहा है उसके पिताजी का नाम फिर उसके दादा का नाम फिर पूरा पता भरना है |

उसके बाद नीचे वाले कॉलम में – 

  1. इसमें जो खाली स्थान है उसमें अपने जिले का नाम भरना है |
  2. इसमें जिसका मूल निवास प्रमाण पत्र बन रहा है उसका नाम भरना है |
  3. अब आपको खाली जगह पर अपने जिले का नाम भरना है |

यह सभी इंफॉर्मेशन भरने के बाद हस्ताक्षर शपथ ग्रहीता वाली जगह जिसका मूल निवास बन रहा है उसके पिताजी के हस्ताक्षर करने है |

विवाहित महिलाओं के लिए शपथ पत्र :-

एक कॉलम केवल शादीशुदा महिलाओं द्वारा ही भरा जाएगा सबसे पहले इसमें आपका नाम फिर आप के पति का नाम फिर आपके पति का पूरा पता लिखना है इसके बाद नीचे वाले ऑप्शन में आपको आपके पति का नाम भरना है |

यह सभी इंफॉर्मेशन बनने के बाद नीचे हस्ताक्षर शपथ ग्रहीता वाले ऑप्शन में आपको अपने हस्ताक्षर करने है |

मूल निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन
मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाये

तो आप इस प्रकार से आसानी से मूल निवास प्रमाण पत्र (Domicile certificate) का आवेदन फॉर्म आप खुद भर सकते है |

मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाये (Domicile Certificate Online Apply)? 

मूल निवास बनवाने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन ही करना होगा इसमें ऑफलाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले आपके नजदीकी ई-मित्र पर जाकर मूल निवास प्रमाण पत्र (Domicile certificate) का फॉर्म प्राप्त कर लेना होगा और उसको Complete भरकर और उसके साथ सभी जरूरी दस्तावेज लगाकर जमा करवाना होगा और 8 से 10 दिन के अंदर-अंदर आप का मूल निवास प्रमाण पत्र बन कर तैयार हो जाएगा |

स्वयं का मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाएं ?

आप अपना स्वयं का मूल निवास प्रमाण पत्र (Domicile certificate) बनाना चाहते है तो आपको सबसे पहले Sso.Rajasthan.Gov.In की साइट पर जाना होगा | साइड ओपन होने के बाद आप को आपकी SSO ID बनानी होगी Id बनाने के बाद लॉगिन करना होगा लॉगिन करने के बाद आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा यहां आपको ई-मित्र का ऑप्शन मिल जाएगा और इसके बाद ई-मित्र वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना मूल निवास प्रमाण पत्र आसानी से बना सकते है लेकिन हमारी सलाह यही है कि आप आपका मूल निवास प्रमाण पत्र (Domicile certificate) आपके नजदीकी ई-मित्र पर जाकर ही बनाएं |

मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाये

मूल निवास प्रमाण पत्र कहां काम में आता है ?

मूल निवास प्रमाण पत्र लगभग विद्यार्थी के जीवन में सभी जगहों पर काम में आने वाला एक जरूरी दस्तावेज है फिर चाहे राजस्थान हो या कोई अन्य राज्य –

  • मूल निवास प्रमाण पत्र विद्यार्थी जीवन में लगभग सभी जगहों पर काम में आने वाला जरूरी दस्तावेज है |
  • जब आप 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लेते है और कॉलेज में एडमिशन लेते समय आपको मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है |
  • बहुत सारे फॉर्म ऐसे भी होते हैं जिसमें सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं उस समय मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है |
  • छात्रवृत्ति लेने के लिए भी मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है |
  • सरकारी नौकरी में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी इसकी आवश्यकता पड़ती है |
  • ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए भी आप इसे लगा सकते है |

मूल निवास की वैधता कितनी होती है?

मूल निवास प्रमाण पत्र (Domicile certificate) की वैधता लगभग तीन वर्ष तक होती है| इसके बाद आपको मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए दोबारा आवेदन करना पड़ता है |

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